उत्तराखंड राज्य से इस वक़्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ते और आगे के लिए बढ़ा दिया है। जिसके मुताबिक , प्रदेश में अब कर्फ्यू मंगलवार यानी 17 अगस्त से लेकर 24 अगस्त की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। वहीं, कोरोना कर्फ्यू के दौरान नियम पूर्व की ही भांति लागू रहेंगे और साथ ही जो छूट दी गई हैं वह जारी रहेंगी। हालांकि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले नामात्र के हैं और मामलों की रफ्तार भी काफी तेजी से धीमी पड़ गई है,लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अभी भी कुछ बंदिशें हटाने के पक्ष में नहीं है।
– समस्त सब्जियों की दुकानें दूध की डेयरियां, मिठाई की दुकानें एवं फूलों की दुकानें दैनिक रूप से खुलेंगी (प्रातः 08.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक)।
– समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 08.00 बजे से सायं 09.00 बजे तक खुले रहेंगे एवं बाजारों की साप्ताहिक बन्दी पहले से निर्धारित तिथि के अनुसार (श्रम विभाग के आदेशानुसार) होगी। इस दौरान समस्त सिनेमा हॉल एंव स्वीमिंग पूल, जिम, शॉपिंग मॉल, मनोरंजन पार्कं, थियेटर व ऑडिटोरियम आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
– होटल, रेस्तरां एंव भोजनालयों और ढ़ाबों के केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ डायनिंग के संचालन के लिए अनुमति होगी और रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। गाइडलाइन के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं।