उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग द्वारा जारी 2 अगस्त जारी विज्ञप्ति एपीओ पदों की भर्ती के पदों की अंतिम तिथि बढ़ाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सचिव लोक सेवा आयोग उत्तराखंड से पूछा है कि क्या परीक्षा तिथि में बदलाव कर अभ्यथियों को राहत नही दी जा सकती। जबकि कोरोना के चलते कई अभ्यर्थी अपनी आयु सीमा के नजदीक है। कोर्ट ने सचिव लोक सेवा आयोग से 23 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तिथि नियत की है।
आपकों बता दे देहरादून निवासी राजीव मुयाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 2 अगस्त को एपीओ पदों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की है जिसमे आवेदन और दस्तावेज जमा करने अंतिम तिथि 23 अगस्त है। जबकि विधार्थी 23 अगस्त तक अपने फाइनल एक्ज़ाम नही दे पा रहे है। याचिकाकर्ता का कहना है कि अभ्यथियों को राहत देते हुए दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि बड़ाई जाए ताकि उन्हें एपीओ के पदों पर आवेदन करने का मौका मिल सके।