हरिद्वार: हरिद्वार में ड्रग विभाग ने अवैध रूप से चल रहे मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बिना लाइसेंस और नियमों का उल्लंघन कर दवाइयां बेचने वाली 12 मेडिकल दुकानों को तत्काल सील कर दिया गया। अधिकारी अब सभी दुकानों पर दस्तावेज़ और स्टॉक की विस्तृत जांच कर रहे हैं। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि बिना लाइसेंस दवा बेचने वाले किसी भी व्यवसाय को बख्शा नहीं जाएगा।
जिले में अवैध रूप से संचालित मेडिकल स्टोर्स पर स्वास्थ्य एवं ड्रग विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 मेडिकल दुकानों को सील कर दिया। कई दिनों से चल रही शिकायतों और फील्ड निरीक्षणों के बाद यह कार्रवाई की गई, जिसमें दुकानों के पास न तो वैध ड्रग लाइसेंस मिला और न ही दवाओं के भंडारण एवं बिक्री से जुड़े आवश्यक दस्तावेज।
जांच में सामने आई गंभीर लापरवाही
निरीक्षण टीम के मुताबिक, कई दुकानों में बिना लाइसेंस दवाओं की बिक्री, नशीली/श्रेणी ‘H’ दवाओं का गलत स्टॉक, तापमान नियंत्रण व रिकॉर्ड-मेंटेनेंस में गड़बड़ियां, प्रशिक्षित फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। विभाग ने इसे सीधे-सीधे दवा अधिनियम का उल्लंघन माना है।
लाइसेंस न होने पर त्वरित कार्रवाई
ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि जिन दुकानों के पास वैध कागज़ात नहीं मिले, उन्हें मौके पर ही सील कर दिया गया। विभाग ने दुकानदारों को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।
स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए निगरानी सेल सक्रिय
बढ़ती शिकायतों को देखते हुए प्रशासन ने जिले में एक स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट गठित की है, जो मेडिकल दुकानों की नियमित जांच, स्टॉक की सत्यापन, नशीली दवाओं की गलत बिक्री रोकने, तथा उपभोक्ता सुरक्षा पर निगरानी रखेगी।
प्रशासन की कड़ी चेतावनी
अधिकारियों ने साफ कहा है कि जो दुकानें लाइसेंस नियमों का पालन नहीं करेंगी, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई, लाइसेंस निरस्तीकरण और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लोगों का कहना है कि बिना लाइसेंस और बिना प्रशिक्षित स्टाफ के दवा बिक्री जनता की सेहत के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए विभाग की यह कार्रवाई क्षेत्र में सकारात्मक और जरूरी कदम मानी जा रही है।









