स्कूल में पढ़ाई कराते समय शिक्षकों को मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप के माध्यम से क्लास का लाइव प्रसारण भी करना होगा। स्कूलों केअंदर थर्मल स्कैनिंग, हेड सेनेटाइशन के पश्चात ही प्रवेश की इजाजद मिल पायेगी । स्कूल आने के तीन दिन के भीतर भीतर छात्रों को विद्यालय में आने के लिए अपने अभिभावकों के सहमति पत्र भी जमा कराने होंगे। वहीं दो अगस्त से खुलने जा रहे स्कूलों के लिए सरकार द्वारा शनिवार को एसओपी जारी कर दी गयी है । शिक्षा सचिव राधिका झा ने स्कूल अवधि में कोरोना प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए है। उन्होंने कहा कि स्कूल खुलने के बावजूद भी ऑनलाइन पढ़ाई को जारी रखा जाएगा।वहीं जो छात्र विद्यालय नहीं आना चाहते हैं, उन्हें लाइव क्लास के माध्यम से पढाई कराई जाएगी। इसके लिए क्लास में पढ़ाई कराते समय शिक्षक मोबाइल याफिर किसी भी अन्य ऑनलाइन माध्यम के जरिए छात्रों को क्लास से जोडेंगे। स्कूल के शिक्षक, कर्मचारी, भोजनमाताओं के कोविड वैक्सीनेशन को प्राथमिकता से पूर्ण कराने के लिए भी कहा गया है।
यदि स्कूल परिसर में किसी भी छात्र, शिक्षक एवं कर्मचारी में सर्दी जुखाम, बुखार के लक्षण दिखाई देने पर उन्हें प्राथमिक उपचार देकर तत्काल घर भेजा
दिया जाएगा। यदि किसी जगह में कोरोना संक्रमण पाया जाता है तो तत्काल जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना देनी होगी।
वहीं बोर्डिग स्कूल के शिक्षक-कार्मिक और छात्रों के लिए ठोस नियम तय किए गए हैं। जिसमे 48 घंटे पूर्व की निगेटिव आरटीपीसीआर रिपेार्ट लाने पर ही उन्हें विद्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। अभिभावकों की सहमति लेने के लिए तीन दिन का समय तय किया गया है। स्कूल प्रबंधन छात्रों को स्कूल आने के लिए दबाव नहीं बना सकता।तथा जो छात्र घर पर ही रहकर पढ़ाई जारी करना चाहते हैं, उन्हें क्लासरूम से ही ऑनलाइन के माध्यम से जोड़ा जाएगा।