
चारधाम यात्रा पर जाने वाले व्यावसायिक वाहनों में ट्रिप कार्ड को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। यात्रा के प्रारंभिक चरण में ही चार दर्जन से अधिक वाहन ऐसे पकड़े जा चुके हैं, जिनमें ट्रिप कार्ड पर बाद की तिथि अंकित है और वह उससे पहले की तिथि में यात्रा पर जा रहे थे। ऐसे समस्त वाहनों को परिवहन विभाग की चेकपोस्टों से लौटाया जा रहा है।
आरटीओ (प्रवर्तन) डॉक्टर अनीता चमोला ने बताया कि अगर बनाए गए ट्रिप कार्ड की तिथि में कोई बदलाव कराना है तो वह ऑनलाइन कराया जा सकता है। इसके लिए पूर्व में बना ट्रिप कार्ड कैंसिल कराना होगा और नए का आवेदन करना होगा। चारधाम यात्रा या पर्यटन के लिए जाने वाले सभी व्यावसायिक वाहनों के लिए परिवहन विभाग से ग्रीन कार्ड व ट्रिप कार्ड बनवाना अनिवार्य है। ग्रीन कार्ड में वाहन से संबंधित पूरा रिकॉर्ड होता है, जबकि ट्रिप कार्ड में वाहन में सवार चालक का विवरण, यात्रा का विवरण, तिथि, यात्रा में जाने वाले यात्रियों का नाम, पता व मोबाइल नंबर दर्ज होता है।यात्रा को लेकर नोडल अधिकारी आरटीओ (प्रशासन) संदीप सैनी व आरटीओ (प्रवर्तन) डा. अनीता चमोला ने सभी अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इसमें यात्रा मार्गों के कार्यालयों, चेकपोस्टों, प्रवर्तन दलों के सभी एआरटीओ, परिवहन कर अधिकारी शामिल रहे। आरटीओ सैनी ने यात्रा मार्गों पर वाहनों के ग्रीन कार्ड व ट्रिप कार्ड की जांच के निर्देश दिए। आरटीओ ने बताया कि परिवहन विभाग के सभी कार्यालयों में ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं। रुड़की में नारसन व देहरादून में आशारोड़ी चेकपोस्ट पर भी ग्रीन कार्ड बनाने का काम किया जा रहा। उत्तराखंड में पंजीकृत व्यावसायिक यात्री वाहनों के लिए पूरे यात्रा काल जबकि अन्य राज्य के वाहनों के लिए 15 दिन का ग्रीन कार्ड बनाया जा रहा।
यात्रियों के लिए बनाई गई हेल्प-डेस्क
परिवहन विभाग की ओर से यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत ट्रांजिट कैंप ऋषिकेश और राही होटल हरिद्वार में हेल्प डेस्क बनाई गई है, जो 24 घंटे काम कर रही है। चारधाम यात्रा मार्गों पर तिमली-कटापत्थर-यमुनाब्रिज, यमुनाब्रिज-डामटा-बड़कोट-यमुनोत्री, चिन्यालीसौड़-उत्तरकाशी-गंगोत्री, भद्रकाली-नरेन्द्रनगर-चिन्यालीसौड़, तपोवन-देवप्रयाग-कीर्तिनगर, कीर्तिनगर-रुद्रप्रयाग-कर्णप्रयाग, तिलवाड़ा-लम्बगांव-घनसाली, रुद्रप्रयाग-सोनप्रयाग व कर्णप्रयाग-जोशीमठ-बद्रीनाथ मार्ग पर सात इंटरसेप्टर व दो टास्क फोर्स तैनात की गई हैं।
ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन
आरटीओ डा. अनीता चमोला ने बताया कि ट्रिप कार्ड के लिए आवेदक यात्रा से दो दिन पूर्व तक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। यदि किन्हीं कारणों से यात्रा नहीं करनी है तो आवेदक यात्रा से पूर्व ट्रिप कार्ड को कैंसिल करा सकता है। उन्होंने बताया कि लेकिन किसी भी स्थिति में ट्रिप कार्ड पर दर्ज तिथि से पहले यात्रा पर निकलना अपराध है। अब तक 2559 वाहनों को ट्रिप कार्ड जारी किए गए हैं, जिसमें 495 वाहन अन्य राज्यों के हैं।