उत्तराखंड में कोरोना महामारी का असर कम होने के बावजूद भी राज्य सरकार किसी भी प्रकार से खतरा मोल नहीं लेना चाहती। लिहाजा, राज्य में कोविड कर्फ्यू को 10 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि इसमें कोई नई राहत नहीं दी गई है।
आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से सोमवार को एसओपी जारी कर दी गई है । इसके तहत 10 अगस्त की सुबह छह बजे तक राज्य में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।पहले की सभी बंदिशें फिलहाल यथावत रखी गई हैं।
वहीं निजी और सरकारी स्कूलों को कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। जबकि आईटीआई, पॉलिटेक्निक, कॉलेज, विवि, नर्सिंग संस्थान, मेडिकल संस्थानों के लिए संबंधित विभाग अलग से एसओपी जारी करेंगे।
तथा कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के 15 दिन के बाद अगर कोई उत्तराखंड राज्य में प्रवेश करेगा तो उसे आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। वह वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के आधार पर आ सकेगा।
सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समारोह तय सीमा के मुताबिक ही होंगे। दुकानों का समय अभी सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक ही रहेगा। जबकि होटल व रेस्टोरेंट रात दस बजे तक खुले रहेंगे। तथा सभी जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमाहॉल, स्पा, स्विमिंग पूल, सैलूून, पार्क, थियेटर व ऑडिटोरियम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खुलेंगे।
रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा
प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार सुबह आठ से बजे से नौ बजे तक खुलेंगे। नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे। वहीं कोरोना महामारी के चलते राज्य में बंद पड़ा खेल प्रशिक्षण और गतिविधियां फिर से आरम्भ होंगी। सिर्फ स्थानीय खिलाड़ियों को ही स्टेडियम और खेल केंद्रों में प्रवेश की अनुमति होगी। 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं के खेल परिसर में आने पर पाबंदी रहेगी। शासन द्वारा हाल ही में इस संबंध में भी एसओपी जारी कर दी थी।