राज्य में 22 जून तक कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। इसे लेकर पूर्ण गाइड लाइन जारी हो चुकी है। इस में क्या कुछ खुलेगा और क्या नहीं।
वहीं वैक्सीनेशन का कार्य प्रदेश में जारी रहेगा। वैक्सीनेशन करवाने के लिए आने जाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा।
विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेगे और सभी को अपने साथ आरटी पीसीआर की रिपोर्ट साथ रखनी होगी।
शव यात्रा में भी अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं।
सभी शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, आदि आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। तथा ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगी।
समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल गतिविधियां, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक समारोह अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
बाहर के राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले व्यक्तियों को 72 घंटे पूर्व की आर टी पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। बाहरी राज्यों से प्रदेश में आने वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा।
सभी स्वास्थ्य सेवाएं आयुष सेवाएं यथावत संचालित रहेंगी।
बैंक शाखाएं अब अपने समय के अनुसार खोल सकेंगे ।
सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान 16, 18 और 21 जून को सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुले रहेंगे।
सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, बार आगामी आदेश तक बंद रहेंगे।
वहीं सभी सब्जियों की दुकानें, दूध की डेरिया, मिठाई की दुकानें एवं फूलों की दुकानें दैनिक रूप से प्रातः 8:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक खुली रहेगी ।
होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, और ढाबे केबल खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी।
विक्रम ऑटो आदि सार्वजनिक परिवहन को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति है।