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Saturday, April 19, 2025
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हाईकोर्ट में हुई सड़क पर अवैध तरीके से वाहन पार्किंग करने के मामले पर सुनवाई

नैनीताल। हाई कोर्ट ने नैनीताल शहर के आंतरिक मार्ग स्नो व्यू , बिड़ला, चिड़ियाघर रोड,सीआरएसटी कॉलेज रोड सहित अन्य मार्गों में स्थित होटल स्वामियों व स्थानीय लोगों की ओर से सड़क पर अवैध तरीके से वाहन पार्क करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने एसएसपी नैनीताल को इस मामले में यातायात प्लान के साथ शुक्रवार पहली दिसंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा है। कोर्ट ने होटल स्वामियों को रोड पर पार्क वाहन निर्धारित पार्किंग में ही पार्क करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
कोर्ट के सख्त तेवरों के बाद पुलिस ने मॉल रोड सहित चिड़ियाघर रोड, बिड़ला रोड में पार्क वाहनों को हटा दिया। जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की पूर्व उपाध्यक्ष श्रुति जोशी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि शहर के अंदरूनी मार्गों में स्थित होटल स्वामी व स्थानीय लोग रोड पर ही वाहन पार्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से चिड़ियाघर रोड ,बिड़ला रोड, स्नोव्यू सहित सीआरएसटी रोड में जाम लग जाता है जबकि शहर की 45 प्रतिशत आबादी इसी क्षेत्र में निवास करती है।
जाम लगने से स्कूली बच्चे व कर्मचारी तय समय मे अपने जगह पर नहीं पहुंच पा रहे है। अधिक जाम लगने से पैदल चलने वाले राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। होटलों संचालकों के रोड में वाहन पार्क कराए जाने से जाम लगता है। उनके वाहनों को निर्धारित पार्किंग में ही वाहन पार्क कराने के आदेश दिए जाएं साथ ही दो दिन के लिए बिड़ला रोड के यातायात को व्यवस्थित किया जाय, क्योंकि स्कूल में शीतकालीन अवकाश घोषित होने वाला है।
चिड़ियाघर रोड सहित रैमजे अस्पताल रोड में अवैध तरीके से पार्क वाहनों को हटाने की मांग को लेकर होटल एसोसिएशन की ओर से एसएसपी को ज्ञापन दिया गया था। होटल संचालकों का कहना था कि सड़क पर वाहन पार्क होने से रैमजे रोड में एंबुलेंस का रास्ता तक अक्सर बाधित हो रहा है, जिससे गंभीर रोगियों को अस्पताल पहुंचने में देर होती है लेकिन पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बिष्ट ने कहा कि पुलिस ने चिड़ियाघर रोड सहित अन्य सड़कों पर अवैध तरीके से पार्क को अनुरोध करने के बाद भी नहीं हटाया।

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