गर्भवती महिला अभ्यर्थियों के लिए बदले नियम SBI ने,

भारतीय स्टेट बैंक ने गर्भवती महिला अभ्यर्थियों को लेकर कुछ नए नियम बनाए हैं। बैंक के मुताबिक अगर कोई अभ्यर्थी तीन महीने से अधिक की गर्भवती है तो उसे अस्थायी रूप से अयोग्य माना जाएगा। ऐसी महिला प्रसव होने के चार महीने के अंदर बैंक में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकती है। इससे पहले छह महीने की गर्भावस्था वाली महिला उम्मीदवारों को विभिन्न शर्तो के साथ बैंक काम करने की अनुमति थी। इस कदम की अखिल भारतीय स्टेट बैंक आफ इंप्लाइज एसोसिएशन ने आलोचना की है। बैंक ने कहा कि एक अभ्यर्थी को तभी फिट माना जाएगा जब वह तीन महीने से कम की गर्भवती हो। हालांकि अगर वह तीन महीने से अधिक की गर्भवती है तो उसे अस्थायी रूप से अयोग्य माना जाएगा और उसे बच्चे की डिलीवरी के चार महीने के भीतर शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है।

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