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Friday, November 22, 2024

यातायात के नियम तोड़ने वालों हो जाओ सावधान! अब एप पर केवल फोटो या वीडियो अपलोड करने मात्र से होगा चालान

उत्तराखंड: यदि आपको सड़क पर यातायात नियम को तोड़ते हुए कोई भी दिखता है तो अब आप आइज एप का इस्तेमाल करके संबंधित व्यक्ति का चालान करा सकते हैं। आपको केवल संबंधित व्यक्ति की यातायात नियम तोड़ते हुए फोटो अथवा वीडियो इस एप पर अपलोड करनी होगी, जिसके पश्चात पुलिस चालान की कार्रवाई करेगी।
बता दे की प्रदेश में आय दिन बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं चिंता का विषय बन गया हैं। पुलिस रिकॉर्ड की बात की जाय तो प्रदेश में ऊधमसिंह नगर में सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। हादसों को कम करने हेतु पुलिस, सीपीयू और ट्रैफिक पुलिस निरंतर नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई कर रही है।
इसके बावजूद भी हादसे कम होने का नहीं नहीं ले रहे हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि लोग बाइक या कार सवार के द्वारा नियम तोड़ने की शिकायत पुलिस से करते हैं। पुलिस के पास कोई सबूत न होने पर उनका चालान नहीं हो पाता है। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय ने कुछ वक्त पूर्व एक एप जारी किया था।जो सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी नहीं होने से यह प्रभावी नहीं हो पा रहा था। अब सरकार द्वारा उत्तराखंड ट्रैफिक आइज चालान की अधिसूचना जारी कर दी है। लोग नियम तोड़ने वालों की शिकायत करने की बजाय अब सीधे एप पर संबंधित व्यक्ति की यातायात नियम तोड़ने वाली फोटो या फिर वीडियो अपलोड कर उसका चालान करा सकते हैं।
आप किस प्रकार से करा सकते हैं चालान  जानिए —
-मोबाइल प्ले स्टोर पर जाकर उत्तराखंड ट्रैफिक आइज चालान एप को डाउनलोड करें।
-बाइक पर तीन सवारी, बिना हेलमेट और अन्य नियम तोड़ने वालों की फोटो खींचकर एप पर अपलोड कर दें।
-बगैर सीट बेल्ट के कार चलाने वाले की फोटो खींचकर एप पर अपलोड कर सकते हैं।
-एप में फोटो अपलोड होते ही संबंधित जिला पुलिस के पास वह मैसेज पहुंच जाएगा।
-एप में नियम तोड़ने वालों का छोटा सा वीडियो भी बनाकर अपलोड कर सकते हैं।
-ध्यान रखें कि जिसकी फोटो या वीडियो भेज रहे हैं, उस वाहन की नंबर प्लेट भी दिखनी चाहिए।
उत्तराखंड ट्रैफिक आइज की अधिसूचना सरकार ने जारी कर दी है। लोग नियम तोड़ने वाले बाइक और कार सवार की फोटो, वीडियो एप के जरिये पुलिस से शेयर कर सकते हैं। एप में बाइक या कार का नंबर आते ही उसका चालान कर दिया जाएगा। चालान नहीं छुड़ाने पर संबंधित व्यक्ति को कोर्ट से छुड़ाना होगा

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