राज्य भर में एक जुलाई से प्लास्टिक पर प्रतिबंध है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के बाद शहरी विकास निदेशालय ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। तथा निर्देशों के तहत 13 निकायों ने प्रतिबंध से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं।आपको बता दे की प्लास्टिक से बने बैग, छड़ी वाले गुब्बारे भी नहीं बिकेंगे और न ही ईयर बड, स्ट्रॉ, चम्मच, चाकू, प्लेट आदि बिकेंगे।
आपको बता दे की , वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से चार जून को शहरी विकास निदेशालय को एक पत्र आया है। जिस पत्र में कहा गया है कि 30 जून के बाद प्रदेश में 75 माइक्रोन तक की प्लास्टिक प्रतिबंध की जाए। इसके तहत निदेशालय ने सभी निगम, निकायों को पत्र भेजकर पुरानी 50 माइक्रोन की गाइडलाइंस में संशोधन करते हुए नया नोटिफिकेशन जारी भी करने को कहा है।
वहीं 13 निकायों ने नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया गया है। शहरी विकास निदेशालय अब सोमवार से प्रदेश के बाकी सभी निगम-निकायों में प्लास्टिक बैन से संबंधित नए नोटिफिकेशन जारी करने का अभियान चलाएगा।
वहीं प्लास्टिक की बिक्री पर एक जुलाई से जुर्माना लगेगा और प्लास्टिक युक्त ईयर बड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां, पॉली स्टाइरीन की सजावटी सामग्री आदि पर रोक रहेगी। ये ही नहीं बल्कि इसके अलावा प्लास्टिक प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, जैसी कटलरी, मिठाई के डब्बों को लपेटने वाली प्लास्टिक फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैक, 100 माइक्रोन से कम मोटे प्लास्टिक के बने बैनरों पर भी रोक रहेगी।