उत्तराखण्ड से इस वक़्त की बड़ी खबर सामने आई है कि राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को पुनः एक हफ्ते और आगे बढ़ा दिया है। जिसके मुताबिक , प्रदेश में अब कोविड कर्फ्यू 7 सितंबर तक लागू रहने वाला है । आदेश के अनुसार कोविड कर्फ्यू पूर्व की शर्तों के ही मुताबिक जारी रहेगा। राज्य में अब कोरोना संक्रमण वायरस के मामलों में नियंत्रण तो बना ही है, लेकिन ऐहतियात के तौर पर सरकार ने कोविड कर्फ्यू जारी रखने का निर्णय लिया है। हालांकि सरकार अभी भी कुछ बंदिशें हटाने के पक्ष में नहीं है।
आपको बता दें अन्य प्रदेशों से राज्य में प्रवेश हेतु टीकाकरण की दो डोज का 15 दिन पुराना प्रमाण पत्र की बाध्यता बरकरार की गई है। यह प्रमाण पत्र न होने पर 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट पर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
– समस्त सब्जियों की दुकानें दूध की डेयरियां, मिठाई की दुकानें एवं फूलों की दुकानें दैनिक रूप से खुलेंगी (प्रातः 08.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक)।
– समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 08.00 बजे से सायं 09.00 बजे तक खुले रहेंगे एवं बाजारों की साप्ताहिक बन्दी पहले से निर्धारित तिथि के अनुसार (श्रम विभाग के आदेशानुसार) होगी। इस दौरान समस्त सिनेमा हॉल एंव स्वीमिंग पूल, जिम, शॉपिंग मॉल, मनोरंजन पार्कं, थियेटर व ऑडिटोरियम आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
– होटल, रेस्तरां एंव भोजनालयों और ढ़ाबों के केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ डायनिंग के संचालन के लिए अनुमति होगी और रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। गाइडलाइन के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं।