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Wednesday, June 18, 2025
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उत्तराखंड : राज्य में कोरोना कर्फ्यू 19 अक्तूबर तक के लिए बढ़ा,जानिए क्या रहेंगे नियम ..

उत्तराखंड : राज्य  में कोरोना कर्फ्यू 19 अक्तूबर तक के लिए  बढ़ा,जानिए क्या रहेंगे नियम ..

उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू को फिर से आगे  बढ़ा दिया है। जी हाँ अब राज्य में कर्फ्यू की पाबंदियां 19 अक्तूबर तक लागू रहेंगी। एसओपी में चारधाम यात्रा और प्राइमरी तक के विद्यालयों को खोलने को लेकर यह स्पष्ट किया गया है कि उनकी अलग-अलग एसओपी का पालन सभी जनपदों को सुनिश्चित करना होगा।
मुख्य सचिव एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. एस एस संधू ने कोरोना कर्फ्यू के संबंध में सोमवार को नई एसओपी जारी कर दी है । एसओपी में इस बार भी कोई नई राहत नहीं दी गई है।

ये पाबंदियां रहेगी बरकरार
– एसओपी के तहत वेडिंग हॉल की क्षमता के आधे लोग शादी समारोह में शामिल हो पाएंगे, लेकिन इसके लिए भी जिला प्रशासन से अनुमति लेनी आवश्य होगी। साथ ही कोरोना की जांच रिपोर्ट दिखानी होगी।
– प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे। नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे।
– बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन की डबल डोज का प्रमाणपत्र न होने की स्थिति में 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने पर ही राज्य में प्रवेश मिलेगा।
– बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सभी यात्रियों को स्मार्ट सिटी के http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।

– प्रदेश में सभी स्पा और सैलून खोलने की अनुमति है। सभी स्पा व सैलून 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। इसके साथ ही जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व इनसे संबंधित सभी गतिविधियां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। वहीं, सरकार ने होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पा व जिम को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है।
– प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर के प्रशिक्षुओं के लिए सरकारी और गैरसरकारी प्रशिक्षण संस्थान कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ खोलने की अनुमति है।

– शवयात्रा में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
– सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृति और बड़ी सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी।
– दूसरे राज्यों से अपने पैतृक गांव लौटने वाले प्रवासियों के लिए ग्राम प्रधान की निगरानी में आवश्यकतानुसार सात दिन क्वारंटीन सेंटर में एकांतवास में रहना अनिवार्य होगा।

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