उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू अब 20 जुलाई सुबह छह बजे तक यानि एक सप्ताह और बढ़ा दिया गया है । प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर उमड़ती सैलानियों की अधिक संख्या में भीड़- भाड़ को मध्यनजर रखते हुए राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को विशेष अधिकार भी दिया है। डीएम स्थानीय हालात को देखते हुए सैलानियों की संख्या को तय कर सकेंगे।साथ ही किसी भी प्रकार की रोक लगाने का अधिकार भी डीएम को होगा। मुख्य सचिव एसएस संधु ने कोविड कर्फ्यू की नई एसओपी जारी की। प्रदेश में फिलहाल पहले से जारी समस्त प्रतिबंध लागू रहेंगे। पर्यटन स्थलों पर उमड़ती भीड़ को मध्यनजर रखते हुए सरकार ने डीएम को अपने स्तर पर फैसला लेने का अधिकार दे दिया है। जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि पर्यटन स्थलों में पर्यटक सोशल डिस्टेंसिंग , मास्क पहनने व हाथों को सैनिटाइज करने के नियम का अनुपालन अनिवार्य रूप से करें। भीड़ भाड़ पर नियंत्रण करने हेतु इन पर्यटन स्थलों की क्षमता और वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के मुताबिक कितने प्रतिशत पर्यटकों को आवाजाही एवं घूमने की अनुमति दी जा सकती है या फिर कोई प्रतिबंध लगाने के लिए संबंधित जिलाधिकारी निर्णय ले सकते है ।डीएम नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। एसओपी के अनुसार प्रदेश के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की अवधि की आरटीपीसीआर, ट्रू नेट, सीबीनेट या रेपिड एंटीजन टेस्ट की निगेटिव जाँच रिपोर्ट के साथ ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। इन सभी को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा।